सार्वजनिक खाद्य सुरक्षा योजना से जुडी समस्याओं से संबंधित एम.पी.जे. को प्राप्त हुई 135 शिकायतें

वासीक शेख
यवतमाल , दि. 02 :- केंद्र सरकार ने संसद द्वारा पारित, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 को दिनांक 10 सितम्बर, 2013 को अधिसूचित किया था। इसमें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम का उद्देश्य व इसके मुख्य विन्दुओं पर प्रकाश डाला गया है।एक गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए लोगों को वहनीय मूल्यों पर अच्छी गुणवत्ता के खाद्यान्न की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध कराते हुए उन्हें मानव जीवन-चक्र दृष्टिकोण में खाद्य और पौषणिक सुरक्षा प्रदान करना है। इस अधिनियम में, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) के अंतर्गत राजसहायता प्राप्त खाद्यान्न प्राप्त करने के लिए 75% ग्रामीण आबादी और 50% शहरी आबादी के कवरेज का प्रावधान है, इस प्रकार लगभग दो-तिहाई आबादी कवर की जाएगी। पात्र व्यक्ति चावल/ गेहूं/ मोटे अनाज क्रमश: 3/ 2/ 1 रूपए प्रति किलोग्राम के राजसहायता प्राप्त मूल्यों पर 5 किलोग्राम खाद्यान्न प्रति व्यक्ति प्रति माह प्राप्त करने का हकदार है। मौजूदा अंत्योदय अन्न योजना परिवार, जिनमें निर्धनतम व्यक्ति शामिल हैं, 35 किलोग्राम खाद्यान्न प्रति परिवार प्रति माह प्राप्त करते रहेंगे।इस अधिनियम में महिलाओं और बच्चों के लिए पौषणिक सहायता पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। गर्भवती महिलाएं और स्तनपान कराने वाली माताएं गर्भावस्था के दौरान तथा बच्चे के जन्म के 6 माह बाद भोजन के अलावा कम से कम 6000 रूपए का मातृत्व लाभ प्राप्त करने की भी हक दिया गया है। 14 वर्ष तक की आयु के बच्चे भी निर्धारित पोषण मानकों के अनुसार भोजन प्राप्त करने के हक दिया गया है।हकदार को खाद्यान्नों अथवा भोजन की आपूर्ति नहीं किए जाने की स्थिति में लाभार्थी खाद्य सुरक्षा भत्ता प्राप्त करने के हकदार है। इस अधिनियम में जिला और राज्य स्तरों पर शिकायत निपटान तंत्र के गठन का भी प्रावधान है।पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए भी इस अधिनियम में अलग से प्रावधान किए गए हैं।
इसी उद्देश्य के तहेत दिनांक 1 दिसंबर 2019 को मोवेन्ट फॉर पीस एंड जस्टिस (एम,पी,जे) यवतमाल शहर युनिट की तरफ से राशन कार्ड से संबंधीत समस्या के निवारण के लिये एक मार्गदर्शन और तक्रार शिबीर का आयोजन किया गया। जिसमे मजदूरो से जुडी समस्या,राशन से जुडी समस्याओं की तक्रार जमा की गयी.इस कॅम्प में नवाबापुरा,इंदिरा नगर,पॉवर हाऊस स्लम एरीया, शिंदे नगर,अंबिका नगर और शारदा चौक पॉईंट से अलग-अलग स्थानों से आनेवाले लगभग 250 से ज्यादा नागरिकों ने अपनी अपनी शिकायते बताई तथा 135 तक्रार जमा की गयी.
इन सभी तक्रारकर्ता को इस हफ्ते में किसी दिन तहेसिल ऑफीस ले जाकर तहेसिलदार साहब और अन्न पूरवठा अधिकारी से मिलाकर उनकी तक्रार पर जल्द निराकरण के लिये दबाव बनाया जायेगा अन्यथा जिला तक्रार निवारण अधिकारी एल.बी. राऊत साहब को तक्रार देकर राज्य स्तर पर पाठपुरावा किया जायेगा.
इस कैंप में मोवेन्ट फॉर पीस एंड जस्टिस (एम,पी,जे) यवतमाल शहर युनिट के अध्पक्ष राशेद अनवर,अय्याज़ खान,सोहेल,अक्रम मवाल,चांद मुहम्मद,अलीम काज़ी,नवाब पठाण, हाजी शोएब साहिर और मकसूद अली आदि ने इस कार्यक्रम को काम्याब करने के लिये परिश्रम लिया.